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शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं तो जुर्माना देना होगा

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लखनऊ। अब उत्तरप्रदेश में भी विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार नियमावली बना रही है। महिला कल्याण विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया है। नियमावली तैयार होने के बाद सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू कर देगी। 

विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने की नीति लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा।विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी बिल संसद में पास हो चुका है, लेकिन यह यूपी में अभी तक लागू नहीं था, समाजवादी पार्टी सरकार ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है। 
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। इस रजिस्ट्रेशन का काम कौन सा विभाग संभालेगा तय नहीं हुआ है। कोर्ट मैरिज स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में पंजीकृत होती हैं। 
देश के कई राज्यों में जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल व बिहार में यह पहले से लागू है। यहां पर रजिस्ट्रेशन न कराने वालों से जुर्माना भी वसूलने की व्यवस्था है। इन्हीं राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की नियमावली बनाकर इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।
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