मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बसपा सांसद कादिर राणा ने मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सांसद
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बसपा सांसद कादिर राणा ने मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सांसद पर शहर कोतवाली में 31 अगस्त को शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज था और कोर्ट में पेश न होने पर सितंबर में गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद भी हाजिर न होने पर उनके सांसद आवास पर पुलिस ने नोटिस चस्पा करा दिया था। देर रात जेल में कादिर राणा को चक्कर आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया। सांसद के जेल जाते ही बीमार होने के बाद तरह–तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं।
पुलिस ने कई बार उनके आवास पर गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी थी। हालांकि सांसद की गिरफ्तारी के प्रति पुलिस के प्रयास कभी बहुत गंभीर नहीं दिखे। इसका उदाहरण इसी से मिलता है कि गिरफ्तारी के लिए दबिश देने का ड्रामा करने वाली शहर की पुलिस सरेंडर के 20 मिनट बाद कोर्ट पहुंची। सांसद के अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत की अर्जी देते हुए संसद सत्र का हवाला दिया लेकिन सीजेएम केपी सिंह ने अंतरिम जमानत खारिज करते हुए आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।

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