मोदी के ख़िलाफ़ याचिका पर क्या है कोर्ट के आदेश में?

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मोदी के ख़िलाफ़ याचिका पर क्या है कोर्ट के आदेश में?

अहमदाबाद कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसके बाद जकिया आगे

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अहमदाबाद कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसके बाद जकिया आगे अपील की बात कर रही हैं लेकिन कोर्ट के आदेश में जिस तरह से बताया गया है वो नरेंद्र मोदी को हर तरह से पाक साफ करार देता है। क्या है आदेश में ये देखिए-

1. गुजरात प्रशासन की ओर से कोई साज़िश नहीं हुई

2. मुख्यमंत्री की ओर से साज़िश के सबूत नहीं

3. सीएम के कैबिनेट के ख़िलाफ़ भी साज़िश के सबूत नहीं

4. मोदी के बयान को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए

5. मोदी का बयान IPC की कोई धारा नहीं तोड़ता

6. आर्मी को 28 फरवरी की दोपहर बुलाया गया क्योंकि वो अहमदाबाद में नहीं थी

7. शवों की यात्रा निकालने का कोई सबूत नहीं है

8. शवों को गोधरा से अहमदाबाद लाना ज़रूरी था

9. संजीव भट्ट और श्रीकुमार की गवाह विश्वसनीय नहीं

10. 27 फरवरी की बैठक में संजीव भट्ट के शामिल होने के सबूत नहीं

11. 27 फरवरी की बैठक में मोदी के विवादास्पद बयान देने के सबूत नहीं

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