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सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आम लोगों की दिवाली सरकार की हाथों में, मोरेटोरियम पर सुनवाई 2 नवंबर तक टली

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नई दिल्ली: लोन मोरेटोरियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। वहीं, SC ने बुधवार को सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आम लोगों की दुर्दशा को आप समझिए और सही फैसले के साथ आइए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि मिस्टर मेहता इस बार लोगों की दिवाली आपके हाथों में है इसलिए कोई उचित निर्णय लीजिए।
कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार का फैसला 15 नवंबर से पहले लागू हो जाएगा। इसपर कोर्ट ने कहा कि जब सरकरा ने ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है, तो इसे लागू करने में इतना समय क्यों लग रहा है। एक साधारण छूट योजना को प्रभावी होने में पूरा एक महीना क्यों लगेगा। यदी सरकरा ने पहले से ही छोटे उधारकर्ताओं को ब्याज पर ब्याज से छूट देने का फैसला किया है, तो इसे खातों से डेबिट नहीं किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक आरबीआई सर्कुलर के बिना काम नहीं कर सकते लेकिन बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार द्वारा दिए गए छूट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बैंक द्वारा गलत तरीके से डेबिट किया जाता है तो उसे विचार के लिए रखा जाएगा।
इसपर न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2 करोड़ रुपए तक के कर्जदारों को ब्याज में छूट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

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