इस्लामाबाद: मुंबई हमले (26/11) के मास्टरमाइंड (Mumbai Attack) हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
इस्लामाबाद: मुंबई हमले (26/11) के मास्टरमाइंड (Mumbai Attack) हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) से संबंधित दो मामलों में सजा सुनाई है। हाफिज सईद के साथ जफर इकबाल, अब्दुल रहमान मक्की और याहया मुजाहिद को भी सजा सुनाई गई है।
कोर्ट के अधिकारियों ने बताया की, लाहौर की एंटि-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने गुरुवार को जमात-उद-दावा के चार आतंकवादियों को, जिसमें उसका प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) भी शामिल है, दो अन्य मामलों में सजा सुनाई है। सईद और उसके दो करीबियों-जफर इकबाल और यहया मुजाहिद- को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा हुई है।
अधिकारी ने कहा कि, एटीसी कोर्ट नंबर 1 के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द्वारा दायर मामले संख्या 16/19 और 25/19 की सुनवाई की, जिसमें नसीरुद्दीन नैय्यर औऱ मोहम्मद इमरान के गवाहों के बयानों की जांच के बाद फैसला सुनाया गया है।
बतात चलें कि, इससे पहले फरवरी महीने में पाकिस्तान कोर्ट सईद (Hafiz Saeed) को 11 साल की सजा सुना चुका है। हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित है। सईद को इस साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था।
वहीं, जमात के आतंकियों के खिलाफ कुल 41 मामले सीटीडी द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसमें से 24 पर फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि बाकी एटीसी कोर्ट में लंबित है। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है।
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