इलाहाबाद। अगर आपका प्लान अपनी गर्लफ्रेंड से परिवारवालों की मर्जी के बिना लव मैरिज करने का है, तो यह खबर आपके लिया एक खुशखबरी की तरह है। हाइक
इलाहाबाद। अगर आपका प्लान अपनी गर्लफ्रेंड से परिवारवालों की मर्जी के बिना लव मैरिज करने का है, तो यह खबर आपके लिया एक खुशखबरी की तरह है। हाइकोर्ट के एकआदेश के मुताबिक, प्रेमी को अपने प्रेमिका के नाम पर कम से कम 50 हजार की एफडी करवानी होगी। उसके बाद ही उसके साथ प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ फेरे ले पाएंगे।
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अपने एक अहम् फैसले में पुलिस महानिदेशक को प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिया है। यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव मैरिज के बाद प्रेमी द्वारा प्रेमिका को धोखा देने के बढ़ते मामलों को संज्ञान लेते हुए यह फैसला दियाहै। जैसे जैसे प्रेम विवाह के मामले बढ़ रहे हैं तो साथ ही विवाह पश्चात धोखधड़ी के मामले भी सामने आये हैं। ऐसे में पैसों की गारंटी के चलते प्रेम में धोखा खाने वाली युवतियों के लिए कुछ राहत की बात होगी।
हाइकोर्ट के इस नए आदेश के मुताबिक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के नाम तीन साल के लिए 50 हजार रूपए की एफडी करवानी होगी। अगर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्रेमी को 50 हजार रूपए वापस मिल जाएंगे। प्रेम विवाह करने के बाद अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा देता है तो उसके 50 हजार रूपए तो जाएंगे ही इसके साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
(अमित पराशर)
(अमित पराशर)

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