Guidelines released for unlock-5 extended to 30 november including lockdown in containment zones- Ministry of home affairs.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहने की घोषणा की है। मंगलवार को इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया। केंद्र ने कहा है कि 50 प्रतिशत सीटों के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने समेत ऐसी तमाम गतिविधियों की इजाजत देने वाली मौजूदा गाइडलाइंस अब अगले पूरे महीने प्रभावी रहेगी। हालांकि केंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरकरार रहेगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि, MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सिंतबर को जारी की गई गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं, 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके आगे ऑर्डर में कहा गया है कि, किसी शख्स या फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी।
बताते चलें कि, 30 सिंतबर को केंद्र सरकरा ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, गह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी। वहीं, गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी।