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स्टार प्रचारक: कमलनाथ को मिली राहत, EC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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नई दिल्ली: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ (Kamal Nath) को उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) से राहत मिली है। चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा उनके पार्टी के स्टार प्रचारक (Star Campaigner) का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर उन्होंने अदालत का रुख किया था। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने आयोग के फैसल पर रोक लगा दी। याचिका में कमलनाथ ने कहा था कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका पर सुनावई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने कहा कि वो अब इस बाबत सुनवाई करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास किसी पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा उससे छीनने का अधिकार है। दरअसल, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कमलनाथ के खिलाफ ये एक्शन लिया। आयोग ने पिछले दिनों कमलनाथ को चेतावनी के बावजूद बार-बार चुनावी सभाओों में अपने बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया था।
कमलनाथ ने अपनी याचिका में कहा कि, किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में नामित करना पार्टी का अधिकार है और चुनाव आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का निर्णय अभिव्यक्ति और आवागमन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। चुनाव आयोग नोटिस देने के बाद फैसला कर सकता है, लेकिन यहां कमलनाथ को खई नोटिस नहीं दिया गया।


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