Education राज्य

निजी स्कूलों को हाई कोर्ट का करारा झटका

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नई दिल्ली। दिल्ली में नर्सरी स्कूल एडमिशन मामले में प्राइवेट स्कूल को करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर की गाइडलाइंस जारी रखते हुए आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नर्सरी स्कूल के एडमिशन को लेकऱ हाइकोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एलजी की गाइडलाइंस के तहत ही एडमिशन किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की स्वायत्ता एक बड़ा मुद्दा है। इसे विस्तृत तौर पर डील करने की जरूरत है।
उप राज्यपाल के गाइडलाइन्स: सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए कॉमन क्राइटेरिया लागू होगा। को-एड स्कूलों में पांच पर्सेंट सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं जबकि पांच पर्सेंट सीटें स्टाफ के लिए रिज़र्व की गई हैं, साथ ही 25 पर्सेंट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगी।
खास बात ये कि प्राइवेट स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा (20 पर्सेंट) भी खत्म कर दिया गया है। दाखिले के लिए 65 पर्सेंट ओपन सीटों पर कॉमन क्राइटेरिया लागू होगा। कॉमन क्राइटेरिया 100 पॉइंट का होगा जिसमें से 70 पॉइंट डिस्टेंस के होंगे।
स्कूल से 0-6 किमी की दूरी पर रहने वाले बच्चों को पूरे 70 पॉइंट मिल जाएंगे। माना जा रहा है कि डिस्टेंस के बेस पर बच्चों का एडमिशन हो सकेगा।

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