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जेल से बाहर आएंगे लालू, अदालत ने दी ज़मानत

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लालू को जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दो महीने से जेल की सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज जमानत दे दी। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने लालू प्रसाद यादव को ये जमानत दी है।

लालू प्रसाद यादव : आरजेडी प्रमुख

खंडपीठ का कहना था कि लालू की तरह कई दोषियों को जमानत दी जा चुकी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध नहीं किया। 



लालू की दलील
अपनी जमानत के लिए दलीलें देते हुए लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी ने कहा कि उनके साथ दोषी ठहराए गए 44 लोगों में से 37 को जमानत दे दी गई है। और उन्हें छोड़कर किसी की जमानत खारिज नहीं की गई। दलील दी गई कि लालू पहले ही पहले ही 12 महीने जेल में गुजार चुके हैं। जेठमलानी ने कहा कि उनके मुवक्किल की अपील झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है। गौरतलब है कि लालू की जमानत याचिका झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

लालू पर आरोप
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चाइबासा खजाने से धोखेधड़ी से 37.7 करोड़ रुपये निकालने पर आधारित चारा घोटाले में 30 सितंबर को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के एक अन्य मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और 43 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था।

राजद में खुशी
लालू की जमानत का खबर मिलते ही राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों में खुशी का लहर दौड़ गई। राबड़ी देवी ने भी खुशी जताते हुए कहा कि लालू खिलाफ साजिश का भी जल्द पर्दाफाश हो जाएगा।
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