पीएसीएल की सभी संपत्तियां होंगी कुर्क, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई लोढ़ा समिति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के निवेशकों को बकाया भुगतान करने के लिए समिति का गठन किया है। पूर्व मुख

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के निवेशकों को बकाया भुगतान करने के लिए समिति का गठन किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में यह समिति कंपनी की सम्पत्तियों की बिक्री कर निवेशकों की रकम लौटाएगी। 
सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि सीबीआई पीएसीएल से जुड़ी संपत्तियों की टाइटल डीड्स सेबी के हवाले करे। सेबी इसके बाद निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए संपत्तियों की बिक्री के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी। 
अदालत ने आदेश यह भी दिया है कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड जनता से कोई भी धनराशि जमा नहीं कराएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस मामले में हाल ही पीएसीएल के मालिक निर्मल सिंह भंगू को गिरफ़्तार किया गया है, जो अभी न्यायिक हिरासतमें तिहाड़ जेल में बंद हैं। 
हालांकि सेबी पहले से ही कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, निर्मल सिंह भंगू की संपत्तियों के माध्यम से रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। अब कंपनी की संपत्तियों को भी बेच कर निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा।

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