नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उमर ख
नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी।
उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में सभी तरह से सहयोग किया है। ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है।
दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और ऐसे में जांच की उस स्टेज पर उमर खालिद को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया था। अभी उमर खालिद न्यायिक हिरासत में ही है।
लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर फॉलो करें

COMMENTS