नई दिल्ली। आने वाले समय में अगर कोई बम को लेकर फर्ज़ी रिपोर्ट देता है तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। अधिकारी Suppression of Unlawful A
नई दिल्ली। आने वाले समय में अगर कोई बम को लेकर फर्ज़ी रिपोर्ट देता है तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। अधिकारी Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं।
दिल्ली समेत पूरे देश में एयरपोर्ट को हर दिन ऐसी हॉक्स कॉल मिलती है और इससे परेशानी यात्रियों को होती है जो या तो अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ पाते या फिर हड़बड़ी में अपने सामान खो देते हैं।
नागरिक उड्डयन सुरक्ष ब्यूरो (BCAS) इस बारे में विचार कर रही है कि हॉक्स कॉल्स को लेकर कड़ा कानून बनाया जाये।
“आमतौर पर आईपीसी के तहत ऐसे मामलों में केस दर्ज होता है जिससे आरोपी को आसानी से ज़मानत मिल जाती है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 2-3 साल क़ैद से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती। लेकिन इस एक्ट के तहत सज़ा उम्र क़ैद तक की हो सकती है और हम राज्यों की पुलिस से कहेंगे कि वो हॉक्स कॉल्स के मामले में इस एक्ट के तहत मामला दर्ज करें” – BCAS अधिकारी ने कहा।
पिछले महीने में राजधानी में 10 हॉक्स कॉल्स मिलीं थीं।
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