BY ELECTIONS: विभिन्न राज्यों में विधान सभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा की राज्य विधान सभाओं


नई दिल्ली। उत्तर प्रदेशमध्य प्रदेशकर्नाटकबिहारतेलंगानामहाराष्ट्रपंजाब और त्रिपुरा की राज्य विधान सभाओं में निम्नलिखित सीटें खाली हैं:
विधान सभाओं में खाली सीटें
क्र. सं.
विधान सभा की संख्‍या और नाम
राज्‍य का नाम
1
14-मुजफ्फर नगर विधान सभा
उत्तर प्रदेश
2
56-देवदुर्गा (ज.जा.)  विधान सभा
कर्नाटक
3
35-नारायनखेड़   विधान सभा
तेलंगाना
4
65-मैहर विधान सभा
मध्य प्रदेश
5
274-बीकापुर  विधान सभा
उत्तर प्रदेश
6
130- पलघड़ (ज.जा.) विधान सभा
महाराष्ट्र
7
5-देवबंद विधान सभा
उत्तर प्रदेश
8
24-खादूर साहेब विधान सभा
पंजाब
9
50-बीदर विधान सभा
कर्नाटक
10
158-हेब्‍बाल विधान सभा
कर्नाटक
11
31-हरलाखी  विधान सभा
बिहार
12
42-अमरपुर विधान सभा
त्रिपुरा
आयोग ने खाली सीटों को भरने के लिये निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप चुनाव कराने का निर्णय किया है: 
1
राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
20.01.2016 (बुधवार)
2
नामांकन भरने की अंतिम तिथि
27.01.2016 (बुधवार)
3
नामांकनों की जांच
28.01.2016 (गुरूवार)
4
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
30.01.2016 (शनिवार)
5
मतदान की तिथि
13.02.2016 (शनिवार)
6
मतगणना
16.02.2016 (मंगलवार)
7
इस तिथि के पहले चुनाव समाप्‍त हो जाने चाहिये
18.02.2016 (गुरूवार)
मतदाता सूची
01/01/2016 के संदर्भ में उत्तर प्रदेशकर्नाटकमध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों के लिए अंतिम मतदाता सूची 1/11/2016 को प्रकाशित कर दी गई है। 1/1/2016 के लिए त्रिपुरा राज्‍य की अंतिम मतदाता सूची 5/1/2016 को प्रकाशित की गई है। 1/1/2016 के संदर्भ में महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 16/1/2016 को प्रकाशित होगी। बिहार की 31- हरलाखी विधानसभा और तेलंगाना की 35-नारायनखेड़ की सीट के लिए उपचुनाव मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार होंगे।
इलैक्‍ट्रोनिक वोटिंग मशीन(ईवीएम)
आयोग ने इन राज्‍यों में उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर इलैक्‍ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का इस्‍तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्‍त संख्‍या में वोटिंग मशीन उपलब्‍ध कराई गई है और इन मशीनों की मदद से सुचारु मतदान सुनश्चित कराने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं।
मतदाता पहचान
आयोग ने फैसला किया है कि बताए गए उप चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान अनिवार्य है। मतदाता की पहचान के लिए उसका फोटो पहचान पत्र मुख्‍य दस्‍तावेज होना चाहिए। हालांकि बताए गए उपचुनाव के लिए मतदाता सूची में अगर किसी मतदाता का नाम है तो वह मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो यह सुनिश्चित करने के लिए मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेज की अनुमति के बारे में अलग से निर्देश जारी किए गए हैं।
आदर्श आचार संहित

दिनांक 26 अप्रैल 2012 और 21 अक्‍टूबर 2013 की आयोग के अधिसूचना संख्‍या 437/आईएनएसटी/2012/सीसी और बीई के आंशिक संशोधन के अनुसार विधानसभा के किसी भी हिस्‍से या पूरे विधानसभा क्षेत्र के जिले में तुरंत आदर्श आचार संहिता लागू हो जानी चाहिए (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध)। सभी उम्‍मीदवारों, राजनीतिक दलों और राज्‍य सरकारों पर आदर्श आचार संहिता लागू होगी। उपरोक्‍त जिलों के राज्‍यों से संबंधित कार्यों और केंद्र सरकार पर भी आदर्श आचार संहिता लागू होगी।


लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: