दिल्ली। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए जमीन अधिग्रहण के खिल
दिल्ली। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लेने वाले एक लाख से ज्यादा घर खरीदने वालों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने से मना किया है। गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण रद्द करने के लिए किसानों ने अपील की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी किसानों की याचिका खारिज की थी और अब फैसले के तहत किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा।

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