Lalu prasad yadav granted bail by Jharkhand High Court in the Chaibasa Treasury case fodder scam cbi
झारखंड: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prashad Yadav) को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायावय से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। जब तक चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
खबरों की माने में अंतिम मामले में जमानत एक महीने बाद मिलेगी। सभी मामलों में उन्हें जमानत आधी सजा जेल में काटने की वजह से मिल रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2020) को मद्देनजर उनके द्वारा चुनाव प्रचार किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी जिसपर अब विराम लग गया है।
बताते चले कि, रांची की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है। अपनी जमानत याचिका में लालू यादव ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में अपनी आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हलावा दिया था।
इससे पहले 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। CBI ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को चार ममले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों की सजा अलग-अलग चल रही है। जब तक संबंधित अदालत अभी सजा एक साथ चलने का आदेश नहीं दे देती, तब तक सजा अलग-अलग ही चलेंगी। सभी मामलों में आधी सजा काटने के बाद उन्हें जमानत मिल सकती है।